SSPY Viklang Pension Yojna UP | विकलांग पेंशन योजना 2018 आवेदन की पूरी जानकारी!
- विकलांग को उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- विकलांग आवेदक की आयु 18 साल से 28 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए।
- आवेदक को 40% विकलांग होना चाहिए, इसका मतलब है कि उनके शरीर में 40% से कम शारीरिक विकलांगता नहीं होना चाहिए।
- अपंग आवेदक की पारिवारिक आय 1000 रुपये प्रतिमाह से अधिक नहीं होनी चाहिए!
- ऐसे व्यक्ति जो पुराने पेंशन, विधवा पेंशन या कोई अन्य पेंशन जैसी कोई पूर्व पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, वे इस पेंशन के लिए पात्र नहीं होंगे।
- यदि विकलांग व्यक्ति (handicapped person) तीन पहिया या चार पहियाया किसी भी वाहन का मालिक है इस पेंशन के लिए योग्य नहीं है।
- विकलांग लोगों को जो किसी भी सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, इस पेंशन योजना के लाभ लेने के लिए पात्र नहीं हैं।
- STEP 1 – उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट sspy-up.gov.in पर जाना होगा।UP Handicapped Pension
- STEP 2 – उम्मीदवारों को होमपेज के “हैंडीकैप पेंशन” लिंक पर क्लिक करना होगाUP Handicapped Pension
- STEP 3 – अब उम्मीदवार “ऑनलाइन आवेदन करें” लिंक पर क्लिक करें।UP Handicapped Pension
- STEP 4 – उम्मीदवार “नया फॉर्म” लिंक पर क्लिक करें।UP Handicapped Pension
- STEP 5 – विकलांग पेंशन योजना (UP Viklang Pension Yojana)यूपी ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म खुलेगाUP Handicapped Pension
- STEP 6 – आवेदन पत्र में सभी आवश्यक जानकारी भरें।
- STEP 7 – अब “Save” बटन पर क्लिक करें।
- सबसे पहले, आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं ।
- उसके बाद, स्थिति विकल्प (आवेदन की स्थिति) पर क्लिक करें ।
- एक नया टैब स्क्रीन पर दिखाई देगा,
- उसके बाद, अपने उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड विवरण दर्ज करें और प्रस्तुत मारा
- आपकी अनुप्रयोग स्थिति आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगी.