SSPY Viklang Pension Yojna UP | विकलांग पेंशन योजना 2018 आवेदन की पूरी जानकारी!

भारत सरकार ने विकलांगों के लिए जिन्हें भारत के प्रधानमंत्री दिव्यांग कहते हैं उनके लिए अनेकानेक योजनायें इस समय बना रही है, भारत में विकलांगों के कष्टों का निवारण करने के लिए भारत सरकार निरंतर योजनाबद्ध तरीके से कार्यरत है, इस क्रम में भारत के विभिन्न राज्यों में दिव्यांग बच्चों और सभी वर्ग के लोगों के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं जिससे उनकी स्थिति में सुधार हो और वे पेंशन संबंधी लाभ प्राप्त कर सकें! इसी क्रम में राज्यों के द्वारा भी विकलांग लोगों को पेंशन का पूर्ण लाभ देने के उद्देश्य से राज्य सरकारें भी काम कर रही हैं, जिससे विकलांगों के जीवन में सुधार किया जा सके और उन्हें सक्षम बनाया जा सके, इसी क्रम को आगे बढाते हुए इस दिशा में देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में विकलांगों के लिए पेंशन handicapped pension योजना शुरू की गयी है!उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा उत्तरप्रदेश के विकलांग लोगों के लिए एक राहतकारी योजना का शुभारम्भ किया है, यह योजना विकलांगों को पेंशन के लाभार्थ शुरू की गयी है! पहले पेंशन योजना के तहत दी जाने वाली राशि ५०० रुपये थी, जिसे बढाकर उत्तरप्रदेश सरकार up gov ने १००० रुपये कर दिया है! वे लोग जो ४० प्रतिशत तक विकलांग हैं वे ही इस handicapped pension योजना का लाभ ले पायेंगे! वंचित और पीड़ित विकलांग लोगों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गयी है! इसका सीधा उद्देश्य विकलांगों को मिलने वाली पेंशन में बढ़ोत्तरी करना है! इसके पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने विकलांग पेंशन योजना 2016 में घोषणा की थी, राज्य सरकार ने एकीकृत पेंशन पोर्टल integrated pension portal sspy-up.gov.in के माध्यम से विकलांग पेंशन योजना ऑनलाइन पंजीकरण शुरू कर दिया है। इस योजना Viklang Pension Yojana uttar pradesh के तहत आवेदक जो शारीरिक रूप से विकलांग हैं, उसे सरकार द्वारा पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता मिलेगी. विकलांग योजना handicapped pension के तहत शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के लिए सरकार 500/-रूपये प्रतिमाह प्रदान करेगी। विकलांग पेंशन योजना यूपी ऑनलाइन आवेदन पत्र आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए हैं!विकलांग पेंशन योजना handicapped pension के लिए आवेदन करने का तरीका :-यदि आप विकलांग पेंशन योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए आप अपने गांव में अपने ग्राम पंचायत के सरपंच से जाकर मिले या फिर आप शहर में रहते हैं तो आप अपने जिला अधिकारी के पास जाकर इस योजना के बारे में बताएं। इस योजना का आवेदन पत्र और पूरी जानकारी अधिकारी की वेबसाइट ssyp-up.gov.in पर आपको मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना में ऑनलाइन आवेदन करने की पूरी जानकारी आप नीचे देख सकते हैं।विकलांग पेंशन योजना (handicapped pension) की पात्रता क्या है और कौन आवेदन कर सकता है :-
  • विकलांग को उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • विकलांग आवेदक की आयु 18 साल से 28 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए।
  • आवेदक को 40% विकलांग होना चाहिए, इसका मतलब है कि उनके शरीर में 40% से कम शारीरिक विकलांगता नहीं होना चाहिए।
  • अपंग आवेदक की पारिवारिक आय 1000 रुपये प्रतिमाह से अधिक नहीं होनी चाहिए!
  • ऐसे व्यक्ति जो पुराने पेंशन, विधवा पेंशन या कोई अन्य पेंशन जैसी कोई पूर्व पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, वे इस पेंशन के लिए पात्र नहीं होंगे।
  • यदि विकलांग व्यक्ति (handicapped person) तीन पहिया या चार पहियाया किसी भी वाहन का मालिक है इस पेंशन के लिए योग्य नहीं है।
  • विकलांग लोगों को जो किसी भी सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, इस पेंशन योजना के लाभ लेने के लिए पात्र नहीं हैं।
विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करे ग्रामीण क्षेत्रों में आवेदक ग्राम सभा और शहरी क्षेत्रों में आवेदक जिला विकलांग कल्याण अधिकारी को आवेदन कर सकता है।सभी योग्य आवेदक आधिकारिक वेबसाइट https://sspy-up.gov.in के माध्यम से भी अपने आवेदन पत्र भर सकते हैं।ऑनलाइन आवेदन करने की पूरी जानकारी यहाँ दी गयी है नीचे दिए गए निर्देशों का ठीक से पालन करे और आवेदन पत्र में सही जानकारी भरें-विकलंग पेंशन योजना यूपी ऑनलाइन पंजीकरण
  • STEP 1 – उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट sspy-up.gov.in पर जाना होगा।UP Handicapped PensionUP Handicapped Pension
  • STEP 2 – उम्मीदवारों को होमपेज के “हैंडीकैप पेंशन” लिंक पर क्लिक करना होगाUP Handicapped PensionUP Handicapped Pension
  • STEP 3 – अब उम्मीदवार “ऑनलाइन आवेदन करें” लिंक पर क्लिक करें।UP Handicapped PensionUP Handicapped Pension
  • STEP 4 – उम्मीदवार “नया फॉर्म” लिंक पर क्लिक करें।UP Handicapped PensionUP Handicapped Pension
  • STEP 5 – विकलांग पेंशन योजना (UP Viklang Pension Yojana)यूपी ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म खुलेगाUP Handicapped PensionUP Handicapped Pension
  • STEP 6 – आवेदन पत्र में सभी आवश्यक जानकारी भरें।
  • STEP 7 – अब “Save” बटन पर क्लिक करें।
आवेदन पत्र की ऑनलाइन स्थिति की जांच कैसे करें?सभी आवेदक जो उत्तर प्रदेश विकलांग जन पेंशन योजना के लिए पंजीकृत है नीचे दिए गए सरल चरणों का पालन करते हुए अपने आवेदन की स्थिति की जांच कर सकते हैं –
  • सबसे पहले, आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं ।
  • उसके बाद, स्थिति विकल्प (आवेदन की स्थिति) पर क्लिक करें ।
  • एक नया टैब स्क्रीन पर दिखाई देगा,
  • उसके बाद, अपने उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड विवरण दर्ज करें और प्रस्तुत मारा
  • आपकी अनुप्रयोग स्थिति आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगी.
उत्तर प्रदेश विकलांग जन पेंशन योजना के तहत यूपी सरकार राज्य के शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को वित्तीय लाभ प्रदान करेगी जो काम करके अपना जीवनयापन अर्जित करने में असमर्थ हैं । यह विकलांग लोगों को पेंशन प्रदान करने के लिए अपनी आजीविका कमाने और उनके परिवार के सदस्यों या रिश्तेदारों के आधार पर बिना स्वतंत्र रहना होगा।उपरोक्त जानकारी उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विकलांग pension योजना (handicapped pension) के संबंध में है, इसकी अतिरिक्त जानकारी और ऑनलाइन आवेदन देने के लिए निम्न दिए हुए लिंक पर क्लिक करें-https://sspy-up.gov.in/https://sspy-up.gov.in/IndexHANDICAP.aspx